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VIDEO: एनओसी लेकर टीटीजेड में 15 साल पुराने वाहन दाैड़ाने वालों पर होगी एफआईआर, स्मार्ट सिटी के कैमरों से रखी जा रही नजर
ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में 15 साल पुराने हो चुके वाहनों पर शिकंजा कस रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र से वाहन बाहर ले जाने की एनओसी लेने के बाद भी यदि कोई पुराना वाहन टीटीजेड में दौड़ता मिला तो परिवहन विभाग और पुलिस, वाहन स्वामी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब स्मार्ट सिटी के कैमरों और अलर्ट एप के जरिए नजर रखी जा रही है, जिससे ऐसे वाहनों को सीज किया जा सके। टीटीजेड प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल और जुगाड़ वाहनों के संचालन की शिकायतों पर पुलिस और आरटीओ को संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीटीजेड में शामिल आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस और भरतपुर क्षेत्र में 15 साल पुराने वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन स्वामी जो अपने वाहन को इस क्षेत्र से बाहर अन्य जनपदों में पंजीकृत कराना चाहते हैं, उन्हें परिवहन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे रहा है। हालांकि, इसके लिए एक अनिवार्य शपथ-पत्र लिया जा रहा है कि प्रतिबंधित वाहन को किसी भी दशा में टीटीजेड क्षेत्र में नहीं चलाया जाएगा।
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