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क्रिकेटर अमित मिश्रा की मॉडल पत्नी ने कोर्ट में एक और परिवाद दाखिल किया
आईपीएल के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में रिजर्व बैंक आफ इंडिया में अधिकारी क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी मॉडल गरिमा तिवारी ने दहेज उत्पीड़न, गाली गलौज, मारपीट व खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाते हुए एक परिवाद दाखिल किया है। इसके पहले भी गरिमा घरेलू हिंसा और भरण पोषण के लिए मुकदमे दाखिल कर चुकी हैं।
फीलखाना निवासी गरिमा तिवारी ने अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पति अमित मिश्रा, सास बीना मिश्रा, ससुर शशिकान्त मिश्रा, जेठ अमर मिश्रा, जेठानी रितु मिश्रा, ननद स्वाती मिश्रा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है।
इसमें कहा है कि 26 अप्रैल 2021 को रेलबाजार थानांतर्गत मीरपुर कैण्ट निवासी अमित मिश्रा से उनकी शादी कानपुर क्लब में हुई थी। ससुरालीजन दहेज में एक हांडा सिटी कार व दस लाख रुपए की मांग कर रहे थे। काफी मिन्नतों के बाद जब ढाई लाख रुपए दिए तब विदाई हो सकी थी। विदाई के बाद किदवई नगर आरबीआई कालोनी ले गये थे। जहां पति, सास-ससुर, ननद, जेठ-जेठानी ने शादी में कम सामान दिये जाने का ताना दिया। अतिरिक्त दहेज में हांडा सिटी कार व रुपयों की मांग की।
इसके बाद अमित और गरिमा तिलक नगर स्थित आरबीआई कालोनी में रहने लगे तो वहां भी ननद, सास व ससुर अक्सर आकर दहेज मांगते थे। मॉडलिंग से जो भी पैसे मिलते थे अमित उसे छीन लेता था। अपने खाते मे भी पैसे ट्रांसफर करवाता था। आए दिन शराब पीकर गाली गलौज व मारपीट करता। भूखा रखता और तलाक की धमकी देता था। उसके सामने ही दूसरी लड़कियों से फोन पर उल्टी सीधी बातें करता था, इंस्टाग्राम में मैसेज भी करता था।प्रताड़ना के कारण वह अवसाद में रहने लगी थी। इससे माडलिंग का काम भी छूट गया। पति, ननद व सास आये दिन मर जाने का ताना देकर उसे खुदकुशी के लिए उकसाते थे। परेशान होकर उसने फिनायल पीकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। अगर घरवाले समय रहते अस्पताल न ले जाते तो उसकी जान चली जाती।
दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मार्च 2024 में ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। गरिमा व उसके माता पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह लोग दहेज की मांग पर अड़े हैं। उसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लैंगिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अभी भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना के कारण वह मानसिक रोगी हो गयी है। माडलिंग का काम भी छूट चुका है। गरिमा के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि गरिमा ने फीलखाना थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई न होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजे। कई महीनों तक वह थाने के चक्कर काटती रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तब कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है।
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