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VIDEO : छिपाई गई रकम 50 लाख से ज्यादा तभी खुलेगा पुराना मामला
केसीएएस सीपीई स्टडी सर्किल ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीएआई की ओर से सिविल लाइंस स्थित रेस्टोरेंट में कैपिटल गेन और जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-9सी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि छिपाई गई रकम यदि 50 लाख या इससे ज्यादा है, तभी आयकर के पुराने मामले अधिकारी खोल सकेंगे।
मुख्य वक्ता सीए गोविंद माहेश्वरी ने बताया कि 23 जुलाई 2024 से कैपिटल गेन में कई बदलाव किए गए हैं। शेयर और इक्विटी फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। लांग टर्म कैपिटल गेन पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई है। छूट की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। अन्य संपत्तियों पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई है।
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