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Rudrapur: मेयर ने जारी किया फरमान, खुले में पशुबलि और अवशेष फेंकने पर सख्त कार्रवाई
गायत्री जोशी
Updated Tue, 26 May 2026 01:30 PM IST
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रुद्रपुर में पहली बार कुर्बानी की पूरी प्रक्रिया विशेष समिति की निगरानी और वीडियोग्राफी के दायरे में रहेगी। मेयर विकास शर्मा के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त एक्शन प्लान लागू किया है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी, नालियों में खून बहाने और पशुओं के अवशेष खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते दिवस विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मेयर विकास शर्मा से मुलाकात कर बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पशुबलि, सड़कों व नालियों में खून बहने तथा पशुओं के अवशेष खुले में फेंके जाने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। संगठनों ने कहा था कि ऐसे कृत्यों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और शहर की स्वच्छता और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मेयर विकास शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों व नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाए। सोमवार को प्रेसवार्ता कर मेयर ने बताया कि बकरीद पर किसी भी खुले स्थान, सार्वजनिक सड़क, चौराहे अथवा पूजा स्थलों के सामने से गुजरने वाले मार्गों पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही गाय, बछड़ा अथवा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूर्णतः निषेध रहेगी। कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस अथवा निर्धारित स्थलों पर ही की जा सकेगी। प्रत्येक स्थल पर स्थानीय नागरिकों की निगरानी समिति गठित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम पांच और अधिकतम 11 सदस्य शामिल होंगे। इन समितियों में कम से कम एक महिला सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। मेयर ने कहा कि रुद्रपुर में सभी त्योहार आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और कानून के दायरे में मनाए जाएंगे। निगम का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि शहर की स्वच्छता, व्यवस्था और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना है।
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