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सौरभ हत्याकांड: जेल में फूट-फूटकर रोए कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल, जेल अधीक्षक से हाथ जोड़कर कही ये बात
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 01 May 2025 11:51 AM IST
सार
सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बुधवार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मुलाकात की। मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ पहुंची। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। साहिल ने भी रोते हुए जेल अधीक्षक से मुलाकात की।
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Meerut murder
- फोटो : अमर उजाला
मेरठ में हुए सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हुई। जमानत याचिका पर एक मई को सुनवाई होगी। जबकि हत्या के मामले में नौ मई को सुनवाई होगी। बुधवार को मुस्कान और साहिल वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मुलाकात की और जल्द से जमानत कराने की मांग की। इस दौरान मुस्कान और साहिल रो पड़े। जेल अधीक्षक ने इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता से बात करने के लिए कहा है।
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Saurabh Meerut Murder
- फोटो : अमर उजाला
शिमला और मनाली में घूमने गए थे मुस्कान और साहिल
मुस्कान ने तीन मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया था। हत्या के बाद दोनों हत्यारोपी शिमला और मनाली में घूमने गए थे।
मुस्कान ने तीन मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया था। हत्या के बाद दोनों हत्यारोपी शिमला और मनाली में घूमने गए थे।
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आरोपी साहिल और मुस्कान
- फोटो : अमर उजाला
जेल अधीक्षक से मिले कातिल मुस्कान और साहिल
पुलिस ने इस मामले में साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था। दोनों को 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मिलने मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ पहुंची।
पुलिस ने इस मामले में साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था। दोनों को 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मिलने मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ पहुंची।
आरोपी मुस्कान रस्तोगी
- फोटो : संवाद
हमारी जमानत करा दो...
वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। बोली-हमारी जमानत करा दो। जमानत के लिए साहिल ने भी रोते हुए जेल अधीक्षक से मुलाकात की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल मैनुअल के अनुसार उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया करा दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता ही जमानत के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। बोली-हमारी जमानत करा दो। जमानत के लिए साहिल ने भी रोते हुए जेल अधीक्षक से मुलाकात की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल मैनुअल के अनुसार उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया करा दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता ही जमानत के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
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आरोपी प्रेमी साहिल शुक्ला
- फोटो : संवाद
उधर, सरकारी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत के लिए दी याचिका में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद मुकदमा दर्ज होने को बनाया है। उन्होंने कहा कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने की है।