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अभिनेत्री कंगना रणौत पर 500 रुपये का जुर्माना: कोर्ट में पेश नहीं हुईं सांसद की वकील, अब तीन अप्रैल को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Mon, 16 Mar 2026 07:42 PM IST
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सार
फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रणाैत केस में सोमवार को आगरा की कोर्ट में बहस हुई। सांसद की अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
कंगना रणाैत।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में सोमवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह कोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी अधिवक्ता बहस के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं, और जूनियर अधिवक्ताओं ने समय की मांग की। अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाकर बहस के लिए अंतिम अवसर दे दिया। 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। कहा गया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद खारिज होने पर वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान कंगना के स्थानीय और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता की जूनियर ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें लिखा कि उनकी वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत ठीक नहीं हैं। इस वजह से वह अदालत में हाजिर होकर बहस नहीं कर सकती हैं। बहस के लिए अन्य तारीख की मांग की। वादी के अधिवक्ताओं ने कहा था कि बहस से बचकर मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाकर बहस के लिए अंतिम अवसर दे दिया। 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
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सोमवार को सुनवाई के दौरान कंगना के स्थानीय और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता की जूनियर ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें लिखा कि उनकी वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत ठीक नहीं हैं। इस वजह से वह अदालत में हाजिर होकर बहस नहीं कर सकती हैं। बहस के लिए अन्य तारीख की मांग की। वादी के अधिवक्ताओं ने कहा था कि बहस से बचकर मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाकर बहस के लिए अंतिम अवसर दे दिया। 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
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