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Aligarh News: बोगस फर्म बनाकर की 19 लाख रुपये की टैक्स चोरी
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फर्जी फर्म का पंजीकरण कर सरकार को लाखों रुपये की चपत लगाने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने बोगस फर्म बनाकर 18.86 लाख रुपये की टैक्स चोरी करने के आरोप में फर्म संचालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पाया गया कि खैर की “एमएसआर ट्रेडर्स” नामक फर्म का पंजीकरण फर्जी तरीके से कराया गया था, जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित फर्म द्वारा जुलाई माह में बिना किसी वास्तविक खरीद के 104.80 लाख रुपये की बिक्री दर्शाई गई, जिस पर 18.86 लाख रुपये की आईजीएसटी बोगस रूप से दर्शाई गई थी।
विभागीय जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस पते पर फर्म का पंजीकरण दर्शाया गया था, वहां कोई फर्म संचालित नहीं पाई गई। फर्म के संचालक मोहम्मद रिजवान से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई ठोस पता उपलब्ध नहीं हो सका। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म का पंजीकरण कराया गया था।
राज्य कर विभाग के अनुसार बोगस प्रपत्रों के सहारे व्यापार दिखाकर आईजीएसटी पास ऑन करना जीएसटी एक्ट की धारा 132 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मामले में राज्य कर अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा की तहरीर पर कोतवाली खैर में फर्म संचालक मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद आमिर निवासी जवां अलीगढ़ के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रभारी निरीक्षक हरिमोहन सिंह राठौर ने बताया कि मामले की जांच एसआई मनोज कुमार द्विवेदी को सौंपी गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पाया गया कि खैर की “एमएसआर ट्रेडर्स” नामक फर्म का पंजीकरण फर्जी तरीके से कराया गया था, जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित फर्म द्वारा जुलाई माह में बिना किसी वास्तविक खरीद के 104.80 लाख रुपये की बिक्री दर्शाई गई, जिस पर 18.86 लाख रुपये की आईजीएसटी बोगस रूप से दर्शाई गई थी।
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विभागीय जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस पते पर फर्म का पंजीकरण दर्शाया गया था, वहां कोई फर्म संचालित नहीं पाई गई। फर्म के संचालक मोहम्मद रिजवान से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई ठोस पता उपलब्ध नहीं हो सका। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म का पंजीकरण कराया गया था।
राज्य कर विभाग के अनुसार बोगस प्रपत्रों के सहारे व्यापार दिखाकर आईजीएसटी पास ऑन करना जीएसटी एक्ट की धारा 132 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मामले में राज्य कर अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा की तहरीर पर कोतवाली खैर में फर्म संचालक मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद आमिर निवासी जवां अलीगढ़ के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रभारी निरीक्षक हरिमोहन सिंह राठौर ने बताया कि मामले की जांच एसआई मनोज कुमार द्विवेदी को सौंपी गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
