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High Court : कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में दवा व्यापारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Feb 2026 04:52 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में कानपुर नगर के दवा कारोबारी वेद प्रकाश शिवहरे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने दिया है।

Drug dealer's anticipatory bail plea rejected in codeine-containing cough syrup case
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में कानपुर नगर के दवा कारोबारी वेद प्रकाश शिवहरे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने दिया है। कानपुर नगर के कलेक्टर गंज थाने में शिवहरे पर अवैध तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप का कारोबार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की।

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याची के वरिष्ठ अधिवक्ता निपुन सिंह ने दलील दी कि याची को गलत फंसाया गया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। वहीं, अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि याची के पास से बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ है। आरोपी गैर पंजीकृत फर्मों को दवा की आपूर्ति करता था। कोडीन मामले अन्य आरोपियों की ओर प्राथमिकी रद्द करने की अर्जी खंडपीठ खारिज कर चुकी हैं। 

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