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High Court : कागजों में मृत घोषित जिंदा महिला को नया कार्ड समेत व बकाया राशन मुहैया कराने का आदेश

Sat, 01 Aug 2026 05:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 01 Aug 2026 05:41 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हो चुकी जिंदा महिला के पक्ष में सोमवार तक पूरे परिवार का नाम जोड़ते हुए नया राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही पिछले समय का बकाया राशन भी नियमानुसार उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

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Order to provide a new card and outstanding rations to a woman declared dead on paper but who is actually
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हो चुकी जिंदा महिला के पक्ष में सोमवार तक पूरे परिवार का नाम जोड़ते हुए नया राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही पिछले समय का बकाया राशन भी नियमानुसार उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी चंदा देवी की याचिका पर दिया है।मामला हंडिया तहसील के वारी गांव निवासी चंदा देवी का है। उनके पति साधु राम की 25 जनवरी 2021 को मौत हो गई थी। आरोप है कि पति की यूनिट हटाने के बजाय तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक ने अप्रैल 2025 में पूरे परिवार का राशन कार्ड यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि कार्डधारक चंदा देवी की भी मृत्यु हो चुकी है, जबकि वह जीवित थीं।
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इस कार्रवाई से राशन से वंचित चंदा देवी ने पहले प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटे पर राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को लेकर हैरान कोर्ट ने शुक्रवार को डीएम, जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी और वारी गांव की प्रधान को तलब किया था। कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में पेश डीएम मनीष कुमार वर्मा व डीएसओ ने अदालत में गलती मानी। बताया कि आज ही चंदा देवी के नाम एक यूनिट का अस्थायी राशन कार्ड जारी कर दिया गया है।
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इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड प्राप्त कर 24 घंटे के भीतर सभी यूनिट बहाल की जाएं। तीन अगस्त तक संशोधित राशन कार्ड याची को सौंप दिया जाए। यह आदेश भी दिया कि परिवार को पूर्व में नहीं मिला राशन भी निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाए।

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