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Etah News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, बीस हजार का अर्थदंड

संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 20 Nov 2025 11:39 PM IST
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Life imprisonment and a fine of twenty thousand rupees for murder.
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एटा। एफटीसी कोर्ट-1 ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में निर्णय सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एफटीसी कोर्ट-2 ने जानलेवा हमला करने पर तीन भाइयों को पांच साल की सजा सुनाते हुए छह हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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मारहरा क्षेत्र के गांव नगरिया ताड़ में चार साल पहले वर्ष 2021 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के मंगल सिंह पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध होने पर मंगल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 20000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अवागढ़ कस्बे के तीन भाई योगेंद्र, योगेश और पंकज गुप्ता को जानलेवा हमले करने के मामले में एफटीसी कोर्ट-2 से पांच वर्ष की सजा और छह हजार का अर्थदंड सुनाया गया है।
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कस्बे के मोहल्ला खिड़की निवासी वैभव पर तीनों भाइयों ने 20 मार्च 2021 को हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में वैभव के पिता राजकुमार तिवारी ने मोहल्ला रायान के तीनों भाइयों पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गैंगस्टर कोर्ट ने शहर के वर्मा नगर निवासी शैलेंद्र को दो साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सीजेएम ने आर्म्स एक्ट में मारहरा क्षेत्र के पिदौरा गांव निवासी मुकेश को जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये से दंडित किया है।
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