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Farrukhabad News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में युवक को सात वर्ष कैद की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 12:08 AM IST
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Youth sentenced to seven years imprisonment for kidnapping and raping a teenager
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फर्रुखाबाद। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मामले में विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपी को दोषी करार देकर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।
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जहानगंज के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर क्षेत्र के ही गांव निवासी प्रशांत पुत्र मलिखान, उसकी मां माला और भाई वाले के खिलाफ पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि तीन फरवरी 2017 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को आरोपी ननिहाल से बहलाकर ले गया था। आरोप था कि जब उसने आरोपियों से पुत्री के संबंध में जानकारी की तो उन्होंने उसे सौंपने से इन्कार करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में किशोरी को बरामद कराकर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत में हुई। न्यायालय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रशांत को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई की।
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