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Kannauj News: इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तर्ज पर होगा काम
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कन्नौज। पर्यावरण सुरक्षा के विस्तार के लिए हरित क्रांति अधिकरण (एनजीटी) प्रधान पीठ नई दिल्ली एवं सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में बैठक हुई। नदियों के संरक्षण पर बल देते हुए वक्ताओं ने कहा कि नदियों का निर्माण कठिन है। इसलिए उन्हें संरक्षित रखना जरूरी है।
बैठक में न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन, खनन नियंत्रण, नदियों के संरक्षण, वन प्रबंधन सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन की दिशा में जो भी कमियां हैं, उन्हें शीघ्र दूर किया जाएगा। इंदौर एवं अहमदाबाद के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तर्ज पर इत्रनगरी में भी काम किया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे को बिना ट्रीट किए डंप करना गंभीर समस्या का कारण बन रहा है। बायोवेस्ट कचरे का 28 घंटे के भीतर निस्तारण किया जाना जरूरी है। साथ ही कूड़ा संग्रहण करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाए तथा कूड़ा निस्तारण की सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिलाधिकारी, चेयरमैन एवं सभासद के साथ बैठक कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जनमानस को प्रेरित करने का संकल्प दोहराया। कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम की होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित पर्यावरण समितियों में सेवानिवृत्त वन विभाग, उद्यान विभाग के कर्मचारियों, पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत एनजीओ प्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। कहा कि पर्यावरण संरक्षण को धरातल पर उतारने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने फूलों के संरक्षण, प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने, किसानों एवं बुद्धिजीवियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने पर भी जोर दिया। कहा कि सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी खर्च की जाए। टोल प्लाजा पर टैंकरों की सघन जांच की जाए तथा खतरनाक रसायनों का सुरक्षित निस्तारण कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, एडीएम देवेंद्र सिंह, सीडीओ रामकृपाल चौधरी, सीएमओ डॉ. स्वदेश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी हेमंत कुमार सेठ मौजूद रहे।
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बैठक में न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन, खनन नियंत्रण, नदियों के संरक्षण, वन प्रबंधन सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन की दिशा में जो भी कमियां हैं, उन्हें शीघ्र दूर किया जाएगा। इंदौर एवं अहमदाबाद के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तर्ज पर इत्रनगरी में भी काम किया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे को बिना ट्रीट किए डंप करना गंभीर समस्या का कारण बन रहा है। बायोवेस्ट कचरे का 28 घंटे के भीतर निस्तारण किया जाना जरूरी है। साथ ही कूड़ा संग्रहण करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाए तथा कूड़ा निस्तारण की सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने जिलाधिकारी, चेयरमैन एवं सभासद के साथ बैठक कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जनमानस को प्रेरित करने का संकल्प दोहराया। कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम की होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित पर्यावरण समितियों में सेवानिवृत्त वन विभाग, उद्यान विभाग के कर्मचारियों, पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत एनजीओ प्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। कहा कि पर्यावरण संरक्षण को धरातल पर उतारने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने फूलों के संरक्षण, प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने, किसानों एवं बुद्धिजीवियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने पर भी जोर दिया। कहा कि सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी खर्च की जाए। टोल प्लाजा पर टैंकरों की सघन जांच की जाए तथा खतरनाक रसायनों का सुरक्षित निस्तारण कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, एडीएम देवेंद्र सिंह, सीडीओ रामकृपाल चौधरी, सीएमओ डॉ. स्वदेश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी हेमंत कुमार सेठ मौजूद रहे।
