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Shravasti News: दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की कैद

Fri, 03 Jul 2026 12:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 12:40 AM IST
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Dowry death convict sentenced to 10 years in prison
श्रावस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद की अदालत ने दहेज हत्या में मामले में अभियुक्त सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरी तराई निवासी फरियाद को दोषी पाते हुए बृहस्पतिवार को उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिलकपुर निवासी नियामत ने सिरसिया थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी खुशबुन्निशा का निकाह खैरी तराई निवासी फरियाद के साथ किया था। निकाह के बाद से फरियाद, उसकी भाभी व अन्य परिजन दहेज में बाइक सहित अन्य सामान मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को पीटते थे। नियामत ने यह आरोप भी लगाया था कि दामाद फरियाद का उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध था और उसने भाभी के साथ निकाह भी कर लिया था। जब उनकी बेटी ने इसका विरोध किया तो 29 अप्रैल 2019 को सभी ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। नियामत की तहरीर पर दो मई को सिरसिया पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।ऑपरेशन कन्विक्श्न के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने फरियाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद की अदालत में किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फरियाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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