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पानीपत: डीटीपी का टीडीआई में चला पीला पंजा, करनाल विधायक जगमोहन आनंद के समधी समेत 50 घरों के थड़े तोड़े
माननीय हाईकोर्ट आदेशों के अनुपालना में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) ने आज दिनांक 21.04.2026 को महेश फार्म टीडीआई स्थित सेक्टर और एम्पेरियम डेवलपर सेक्टर 40 में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही अमल में लाई गई।
इसके अतिरिक्त अन्य सभी कॉलोनाईजर / डेवलपर प्लॉट / फ्लोर के मालिकों कब्जाधारियों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs), और अन्य संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं अपने स्तर पर किए गए अवैध निर्माणों / अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटा लें यदि भविष्य में किसी अन्य स्थान पर इसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित उल्लंघनकर्ता का होगा ।
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रिहायशी प्लॉटों के लिए 'स्टिल्ट +4 फ्लोर' पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है, और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग) के दिनांक 02.07.2024 के निर्देशों के संचालन पर CWP (PIL) संख्या 212/2024 ( शीर्षक: सुनील सिह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य”) तथा संबंधित मामलों में दिनांक 02.04.2026 को पारित आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई है। उपयुक्त आदेशों के संदर्भ में, सरकार ने दिनांक 16.04.2026 के आदेश अनुसार यह निर्देश दिया है कि सड़कों के 'राइट ऑफ वे' (Right of Way-ROW) पर किए गए सभी अतिक्रमणों को हटाया जाए। ये अतिक्रमण हरित क्षेत्रों / लॉन / लैंडस्केप वाले क्षेत्रों / बाउंड्री वॉल आदि के निर्माण के रूप में हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिया गया है कि उन सभी उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए, जो रिहायशी प्लॉटों के 'स्टिल्ट फ्लोर' (Stilt Floor) का अनाधिकृत उपयोग / कब्जा / निर्माण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
अवैध अतिक्रमण से संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं अपने स्तर पर किए गए अवैध निर्माणों / अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा माननीय न्यायलय के निर्देश अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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