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GRAP-4 Lifted in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में हटा GRAP-4, क्या अब चला पाएंगे BS-3 या BS-4 गाड़ियां?

अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: आदर्श Updated Fri, 26 Dec 2025 02:16 PM IST
GRAP-4 removed in Delhi-NCR, will we be able to run BS-3 or BS-4 vehicles now?
दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है। वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के सबसे सख्त चरण-4 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने यह फैसला राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 271 पर पहुंचने के बाद लिया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। अधिकारियों के मुताबिक तेज हवाओं और अनुकूल मौसम परिस्थितियों ने प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है।

दरअसल, GRAP स्टेज-4 को 13 दिसंबर को तब लागू किया गया था, जब दिल्ली का AQI 450 के पार चला गया था और हालात ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गए थे। यह GRAP का सबसे कड़ा चरण माना जाता है, जिसके तहत गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध, कुछ श्रेणियों के वाहनों की आवाजाही पर रोक और उद्योगों पर सख्त नियंत्रण जैसे आपात कदम लागू किए जाते हैं। अब स्टेज-4 हटने के साथ ये सभी कड़े प्रतिबंध फिलहाल खत्म हो गए हैं।

हालांकि, पूरी तरह राहत अभी नहीं मिली है। CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III अभी भी लागू रहेंगे। इन चरणों के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण, कचरा जलाने पर सख्ती, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और कुछ वाहन श्रेणियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इन उपायों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण का स्तर दोबारा खतरनाक स्थिति में न पहुंचे।

इस फैसले से BS-4 पेट्रोल कार मालिकों को खास राहत मिली है। GRAP स्टेज-3 के नियमों के अनुसार BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर अब भी पाबंदी बनी हुई है, लेकिन BS-IV पेट्रोल कारें इन प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आतीं। यानी जिनके पास BS-4 पेट्रोल कार है, वे दिल्ली-एनसीआर में बिना किसी अतिरिक्त रोक के वाहन चला सकते हैं, बशर्ते उनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट हो।

इसके अलावा, स्टेज-4 के दौरान लागू एक अहम भेद भी अब खत्म हो गया है। उस समय दिल्ली में बाहर के राज्यों में पंजीकृत BS-4 पेट्रोल कारों के प्रवेश पर अस्थायी रोक थी, जबकि दिल्ली-रजिस्टर्ड BS-4 पेट्रोल वाहनों को छूट दी गई थी। अब स्टेज-4 हटने के साथ यह अंतर भी समाप्त हो गया है। इसका मतलब है कि चाहे वाहन दिल्ली में पंजीकृत हो या किसी अन्य राज्य में, BS-4 पेट्रोल कारें अब दिल्ली-एनसीआर में सामान्य रूप से चल सकेंगी।

अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेताया है कि यह राहत पूरी तरह स्थायी नहीं है। वायु गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है और अगर AQI फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, तो GRAP के सख्त चरण कम समय की सूचना पर दोबारा लागू किए जा सकते हैं। फिलहाल, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें, ताकि यह राहत लंबे समय तक बनी रह सके।
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