धारदार हथियार से हत्या तथा प्राणघातक हमला करने के आरोप में दो दोस्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव दोनों आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया गया है।