मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने शनिवार को एक बहुचर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि यह घटना 11 दिसंबर 2016 की है। जिले के खरगापुर नगर में अब्दुल कादिर उर्फ कद्दू (33) पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। आरोप है कि 18 लोगों ने मिलकर कादिर और उसके परिजनों पर कुल्हाड़ी और तलवार जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था।
इस हमले में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि अब्दुल कादिर की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और लंबी जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद शनिवार को जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने आरोपी असलम सहित सभी 18 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। वहीं, इस निर्णय को क्षेत्र में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की सख्ती के रूप में भी देखा जा रहा है।