जिला न्यायालय टीकमगढ़ ने नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 17 के भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ चेक में कथित छेड़छाड़ कर झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में प्रकरण दर्ज कर ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
शिकायतकर्ता विनय चंद्र सुनवाहा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मयंक शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में राजीव जैन ने कोतवाली टीकमगढ़ में पपौरा जैन ट्रस्ट के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कोमल चंद्र सुनवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक चेक के माध्यम से अनियमित भुगतान किया गया है। बाद में पुलिस जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके, जिसके आधार पर मामले में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
इसके बाद स्वर्गीय कोमल चंद्र सुनवाहा के पुत्र विनय चंद्र सुनवाहा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि राजीव जैन, अनिल बड़कुल एवं एक अन्य व्यक्ति ने चेक की तारीख में बदलाव कर उनके पिता को बदनाम करने और झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया था।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि चेक की तारीख में परिवर्तन कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके आधार पर न्यायालय ने राजीव जैन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(4) एवं 340(2) के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं।
ये भी पढ़ें- Indore News: इन सड़कों पर हो रही इंदौरियों की परीक्षा, खुले चैंबर-गड्ढे और अधूरी सड़कें बनीं जानलेवा
यह पूरा विवाद टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पपौरा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता विनय सुनवाहा का कहना है कि उनके पिता लंबे समय तक ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे और चुनावी प्रतिद्वंद्विता के चलते उन्हें बदनाम करने की नीयत से झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिलहाल न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों के साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय होगा।