डिंडौरी जिले के समनापुर वन परिक्षेत्र में दो युवकों द्वारा बंदरों को बेहोश कर उनका शिकार करने की कोशिश को राहगीरों ने नाकाम कर दिया। आरोपी 22 जुलाई को डिण्डौरी-समनापुर मुख्य मार्ग पर बंदरों को नमकीन और बिस्किट खिलाकर बेहोश करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों आरोपी महासिंह गोंड (20) और प्रताप सिंह धुर्वे ग्राम पिपरिया तहसील घुघरी जिला मंडला के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहगीरों ने बंदरों को अजीब हालत में देखा तो उन्हें पानी पिलाया गया, जिससे वे होश में आकर भाग निकले। इसी दौरान किसी वन विभाग को सूचना दी।
सूचना मिलते ही समनापुर वन परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे बंदरों का शिकार करने के उद्देश्य से आए थे। उनका इरादा बंदरों के कलेजे का उपयोग दवा के रूप में करने का था। इसके बाद वन अमले ने आरोपियों की तलाशी ली, उनके पास मिले थैले और बोरियों में बका बरामद किया गया।
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आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09 और 51 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए डिण्डौरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीनारायण साहू द्वारा प्रस्तुत कड़े तर्कों और विरोध को गंभीरता से लेते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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