राजसमंद जिले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने एक हत्या के मामले में सुनवाई के बाद दो महिला सहित पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें पति-पत्नी, दो बेटे और एक अन्य रिश्तेदार महिला है। खेत में मवेशी घुसने की बात को लेकर एक व्यक्ति की बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक गोपालकृष्ण जाट ने बताया कि भीम थाना क्षेत्र के निम्बा की कुई गांव में खेत में मवेशी घुसने की बात को लेकर हमसलाह होकर मोती सिंह रावत के साथ मारपीट की, जिसे गंभीर हालत में भीम के बाद ब्यावर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस पर छोग सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने निम्बा की कुई निवासी शिवराज सिंह रावत, उनकी पत्नी सीता देवी, पुत्र प्रदीप सिंह, दिलीप सिंंह और तारादेवी रावत सहित एक नाबालिग के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
भीम थाना पुलिस ने अनुसंधान के बाद अपर एवं जिला सेशन न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जहां अपर एवं जिला सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने सुनवाई करते हुए सभी गवाहों को सुना और दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया। उसके बाद मोती सिंह रावत की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए निम्बा की कुई निवासी शिवरा सिंह रावत, उसकी पत्नी सीता देवी, उनके पुत्र प्रदीप सिंह और दिलीप सिंह तथा तारो देवी पत्नी हिम्मत सिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
20 गवाह और 37 दस्तावेजी साक्ष्य बने आधार
अपर एवं जिला सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा द्वारा सुनाए गए फैसले में 20 गवाह और 37 दस्तावेजी साक्ष्य आधार बने। न्यायाधीश द्वारा पक्षों को सुना, अधिवक्ताओं की बहस भी सुना और उसके बाद विधि अनुसार पांच आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया।