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VIDEO: गोंडा में शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति के मामले की एसटीएफ ने शुरू की जांच
शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति के मामले की जांच एसटीएफ ने शुरू कर दी है। शुक्रवार को एसटीएफ की तीन सदस्यीय टीम ने लेखाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बंद कमरे में कर्मियों से जानकारी हासिल की है। साथ ही अभिलेखों को खंगाल रही है। एसटीएफ की सक्रियता से इस मामले से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है। हालांकि जांच अधिकारी अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।
आवास विकास कालोनी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल तिवारी, पटल लिपिक सुधीर सिंह, वित्त एवं लेखा अधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, पटल लिपिक अनुपम पांडे, भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा के प्रबंधक दिग्विजयनाथ पांडे, प्रधानाचार्य व अन्य अज्ञात को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।
उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक सिंडिकेट कार्य कर रहा है। जो विभाग में मौजूद युवाओं के डाटा हथिया कर विभिन्न विद्यालय में नियुक्ति करके वर्षों से करोड़ों रुपये का गबन कर रहा है। खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भुलईडीह निवासी अनामिका शुक्ला के शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग कर शिक्षा विभाग के सिंडिकेट ने कई लोगों की नियुक्ति की और करोड़ों रुपये सरकारी धन का बंदरबांट किया। अनामिका शुक्ला ने विभाग में आकर कहा कि वह नौकरी नहीं कर रही है।
कहा कि साल 2017 में उसने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक के लिए आवेदन किया था। साल 2020 में अनामिका शुक्ला ने कोतवाली नगर में केस भी दर्ज कराया। इसी साल अनामिका शुक्ला की नियुक्ति सहायता प्राप्त विद्यालय भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा तरबगंज के प्राइमरी अनुभाग में कर दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि वह साल 2017 से ही विद्यालय में सेवारत है। नौ जनवरी 2025 को भी विभाग द्वारा अनामिका के खाते में वेतन भेजा गया है। जबकि वित्त एवं लेखाधिकारी का कहना है कि यह वेतन संशोधन पत्र व अगस्त 2024 को मिलने वाले वेतन के आधार पर निर्गत किया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी बताया कि शिक्षिका अनामिका शुक्ला के वेतन के संबंध में कोई प्रस्ताव अथवा बिल वित्त एवं लेखाधिकारी को नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि कार्यालय में मौजूद डिस्पैच रजिस्टर में शिक्षिका अनामिका शुक्ला के विज्ञापन के अनुमति व अनुमोदन के संबंध में भी तत्कालीन बीएसए द्वारा कोई अंकना नहीं की गई है। बीते 18 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया था। इस पर अनामिका शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच उप्र एसटीएफ कर रही है।
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