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कानपुर: निर्यातकों के रिफंड तंत्र को सरलीकृत किया जाए
टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर की ओर से बुधवार को लखनपुर स्थित एसोसिएशन सभागार में जीएसटी के प्रावधानों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी के नियम अभी भी जटिल हैं। निर्यातकों के रिफंड तंत्र को सरलीकृत और समयबद्ध बनाया जाए ताकि उनकी पूंजी न फंसे। मुख्य वक्ता एके दरबारी ने कहा कि व्यापारियों के लिए मुख्य समस्या प्लेस ऑफ सप्लाई, बिल टू शिप टूर निर्धारण में आ रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई में अस्पष्टता के कारण अधिकारी व्यापारियों को नोटिस जारी करते हैं। अधिनियम के अनुसार माल के प्राप्तकर्ता का मुख्य व्यापार स्थल ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। शून्य दर के अंतर्गत आईजीएसटी भुगतान या आईटीसी रिफंड का प्रावधान है लेकिन परंतु शिपिंग बिल में त्रुटियां, पोर्टल की तकनीकी समस्याएं और आईसगेट समन्वय में विसंगति के कारण निर्यातकों की कार्यशील पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती है। अध्यक्ष हरिओम गुप्ता ने कहा कि वास्तविक क्रेताओं को आपूर्तिकर्ता की गलती के लिए दंडित न किया जाए। इस मौके पर महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, अशोक अग्रवाल, श्याम धवन, एसएस निगम, डा. एस मनु, राजेश कुरील, विनोद द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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