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VIDEO: अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला: अधिवक्ताओं के शोक प्रस्ताव से राहुल गांधी की सुनवाई टली
एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को टल गई। बार एसोसिएशन के शोक प्रस्ताव के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है।
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मिश्रा का आरोप था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी।
पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को हुई थी। इसमें वादी पक्ष ने कोतवाली देहात के पिताम्बरपुर कला निवासी अनिल मिश्रा को गवाह के रूप में पेश किया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गवाह से जिरह शुरू की थी। जिरह पूरी न होने पर कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की थी।
दिसंबर 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली। 26 जुलाई को राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
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