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बहादुरगढ़ के बादली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को किया जागरूक
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर गोरखनाथ ने बादली में उपभोक्ताओं को जागरुक करते हुए बताया कि अपने कानूनी अधिकार न जानने के कारण भी उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
भारत में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जिसके तहत सुरक्षा, सूचना, चयन, शिकायत दर्ज कराने और मुआवजा पाने जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं।
जागरूकता और कानूनी अधिकारों के अभाव में लोगों को न केवल परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि मेहनत की कमाई को गंवाना पड़ता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है।
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