मध्यप्रदेश के गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथ में सिगरेट लेकर कश लगाते हुए पूर्व एमपी लक्ष्मण सिंह के पुत्र आदित्य सिंह प्रदेश पुलिस के निर्देश पर गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र की पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे 'मैं भी अभिमन्यु' अभियान के तहत कॉलेज छात्र-छात्राओं के साथ नुक्कड़ नाटक आयोजित कर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के पुत्र आदित्य सिंह ने एसडीओपी और थाना प्रभारी को धमकाया और कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा, जिस पर पुलिस ने पूर्व सांसद के पुत्र और उनके ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की है।
जानकारी के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार को राघौगढ़ पुलिस के द्वारा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे मैं भी अभिमन्यु अभियान के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के पुत्र आदित्य विक्रम सिंह मौके पर आए और कार्यक्रम को बंद करने के लिए कहने लगे। टीआई जुबेर खान ने उन्हें शासकीय कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी। लेकिन इसके बावजूद भी वे कार्यक्रम बंद करने और मौके पर मौजूद कॉलेज स्टूडेंट्स से जाने के लिए कहने लगे।
वहीं, उक्त घटनाक्रम को लेकर गुना पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक, राघौगढ़ थाना क्षेत्र में मैं हूं अभिमन्यु अभियान में जागरुकता कार्यक्रम के तहत जेपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के द्वारा नाटक नुक्कड़ की प्रस्तुति की जा रही थी, जिसमें निरीक्षक जुबेर खान (थाना प्रभारी राघौगढ़), राघौगढ़ थाना पुलिस स्टाफ एवं जेपी कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जेपी कॉलेज के 25 स्टूडेंट्स छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों व अत्याचारों के विरोध में जन-जागरुकता हेतु नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा था।
इस दौरान आदित्य विक्रम सिंह निवासी राघौगढ़ द्वारा उधम सिंह राजपूत के साथ बीच कार्यक्रम में आकर व्यवधान डाला गया। मौके पर मौजूद कार्यक्रम को संचालित कर रहे सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं को धमका कर कार्यक्रम बंद करवाया गया। कार्यक्रम में राघौगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक जुबेर खान एवं थाने के स्टॉफ के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की की गई। घटना पर थाना राघौगढ़ थाने में आदित्य विक्रम सिंह एवं ऊधम सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 399/24 धारा 132, 121 (1), 3 (5) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।