विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो प्रकरण) के न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक द्वारा 8 माह पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी तांत्रिक को आजीवन कारावास एवं 3.8 लाख रुपए एवं सहआरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो प्रकरण) विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने इस प्रकरण को अति जघन्य मानते हुए अपने फैसले में अनादरा निवासी रामलाल उर्फ रामाराम पुत्र मंशाराम वाल्मिकी को आजीवन कारावास और कुल 3.8 लाख रुपये जुर्माना तथा थल निवासी भुदाराम उर्फ भूराराम पुत्र भगाराम मेघवाल को 10 साल के कठोर कारावास एवं कुल 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में न्यायालय द्वारा पीड़िता को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 8 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही से अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही न्यायमित्र के रूप में इस प्रकरण में पीड़िता को वांछित न्याय दिलाने में न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र अधिवक्ता भैरूपाल सिंह बालावत का आभार व्यक्त किया है।
सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि नवंबर 2024 को उत्तरप्रदेश से प्रार्थी की जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जीरो नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया था कि जनवरी 2024 में उसकी बेटी के बीमार होने के बाद कई जगह उसका इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हुई। इसके बाद अनादरा गांव में ही झाड़-फूंक और तांत्रिक विद्या करने वाले रामलाल वाल्मिकी से एक दो बार झाड़-फूंक करवाया था तो उसे मामूली फर्क पड़ा। इसके बाद रामलाल वाल्मिकी ने पीड़िता के पुश्तैनी गांव के घर में देवता के स्थान को देखने का झांसा देकर 3 अप्रैल 2024 को उसके गांव जाकर झाड़-फूंक किया और बड़ी पूजा कराने की बात कही।
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11 अप्रैल 2024 को वह पूजा करने के बहाने पीड़िता को जंगल में लेकर गया और वहां अपने 8-10 सहयोगियों से हवन करवाकर जबरन शादी करने लगा। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो उसने उसके सिर पर डंडे से वार किया, जिससे नाबालिग के गंभीर चोट आईं। रामलाल के कहने पर उसके सहयोगियों ने प्रार्थी व उनके परिवार को डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी नाबालिग के साथ जबरदस्ती शादी कर उसे अपने साथ में ले गय और दो महीने तक अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी बताया गया कि रामलाल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पहले से पांच शादियां कर चुका है। इस पर पुलिस थाना अनादरा ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। अभियोजन की ओर से कुल 33 गवाह एवं 188 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए थे।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में अभियुक्त रामाराम उर्फ रामलाल पुलिस थाना अनादरा का ए श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है। जिसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अभियुक्त रामलाल उर्फ रामाराम ने कुल मिलाकर पांच-छ शादियां की हैं तथा जादू-टोना, झाड़-फूंक से कई लड़कियों को फंसाया है। अब कोर्ट ने उसे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।