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investigator did not follow the rules of the Supreme Court, ordered the release of the accused by canceling his remand
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VIDEO: विवेचक ने नहीं किया सुप्रीमकोर्ट के नियमों का पालन,आरोपी रिमांड निरस्त कर रिहाई के आदेश
आगरा। पुलिस हत्या की कोशिश और आयुध अधिनियम के आरोप में आरोपी को हिरासत में लिया। न्यायिक रिमांड के लिए अदालत मे पेश किया। विवेचक द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 पंकज कुमार ने आरोपी की रिमांड निरस्त कर उसे 20 हजार के मुचलके पर रिहाई के आदेश दे दिए। विवेचक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया।
थाना फतेहाबाद मे दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जानू गुप्ता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 18 जनवरी की रात 10 बजे वह पान खाने फतेहाबाद बस स्टैंड स्थित दुकान पर गए थे। वहां एक कार में कुछ युवक शोर मचा रहे थे। उन्हें कार के अंदर पड़ोस में रहने वाली युवती बैठी दिखाई दी। उन्होंने विरोध किया। कार सवार युवक नाराज हो गए। जन से मारने की नीयत से उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। उनमें से थाना सदर क्षेत्र के राजपुर चुंगी निवासी रोहित शर्मा को पिस्टल सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी आवाज सुन मौके पर एकत्रित भीड़ ने आरोपी युवकों को मय पिस्टल दबोच पुलिस के हवाले कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर अदालत ने आरोपी की रिमांड निरस्त के विवेचक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया।
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