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Azam Khan convicted in the case of giving inflammatory speech, the court sentenced him to three years
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भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
वीडियो डेस्क/अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सुरेश शाह Updated Thu, 27 Oct 2022 05:15 PM IST
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भड़काऊ भाषण देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समजावादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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