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कानपुर: कंपनियों को देर से रिटर्न फाइल करने पर अब देना होगा कम शुल्क
आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के अंतर्गत केसीएएस सीपीई स्टडी सर्किल की पहली बैठक गुरूवार को हरिहर नाथ शास्त्री स्मारक भवन खलासी लाइन में हुई। इसमें आयकर अधिनियम 2025 और 1961 के तहत पेनाल्टी और अभियोजन पर चर्चा की गई। साथ ही एक नई योजना सीसीएफएस 2026 पर भी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि कंपनियों को विलंबित फाइलिंग पर बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें साल भर में 73 हजार रुपये शुल्क के बजाय केवल 7300 रुपये शुल्क चुकाना होगा।
कंपनी सेक्रेटरी आदेश टंडन ने सीसीएफएस 2026 योजना के बारे में बताया। कहा कि भारत सरकार का एमसीए मंत्रालय यह योजना लाया है। कंपनी कानून के अनुसार वार्षिक फाइलिंग में विलंब होने पर प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगता है। जो एक वर्ष में 73,000 रुपये तक पहुंच जाता है। इस नई योजना के तहत यह शुल्क घटाकर केवल 7,300 रुपये कर दिया गया है। यह योजना कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अतिरिक्त, विलंबित फाइलिंग के मामलों में अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बावजूद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इस योजना के तहत फाइलिंग करने पर कंपनी को पूर्ण रूप से छूट मिलेगी। यह योजना 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।
सीए राजीव मेहरोत्रा ने आयकर अधिनियम 2025 और 1961 के तहत पेनाल्टी और अभियोजन पर अपने विचार रखे। कहा कि नया आयकर कानून सरल और पारदर्शी है। सीए अजीत पांडया ने लाइफ इन क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर कहा कि जीवन में संतुलन और मानसिक शांति बेहद जरूरी है। इस मौके पर संयोजक सीए राहुल चंद्रा, सह संयोजक सीए शाश्वत गुप्ता, अंकुर गोयल, सुधींद्र जैन, दीप कुमार मिश्रा ,अवधेश मिश्रा, शरद सिंघल, राकेश स्याल, प्रशांत रस्तोगी, आलोक पांडेय, डीएस सिन्हा, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, राजीव गुप्ता आदि थे।
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