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UP: 30 सितंबर आखिरी तारीख...फिर जारी होगा नोटिस और शुरू होगी कुर्की, नगर निगम में जल्द जमा कर दें बकाया टैक्स

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 19 Sep 2025 09:14 AM IST
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सार

आगरा नगर निगम ने कर वसूली पर कड़ा रुख अपना लिया है। बकायेदार डिफाॅल्टर घोषित होंगे। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।

Agra Municipal Corporation Pay Property Tax by Sept 30 or Face Action
आगरा नगर निगम - फोटो : संवाद
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विस्तार
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आगरा नगर निगम मुख्यालय में बृहस्पतिवार को नगर निगम और जलकल विभाग की संयुक्त टैक्स समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने जहां अस्पतालों, होटलों और बड़े संस्थानों से टैक्स वसूली में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया वहीं, 50 हजार से अधिक के बकायेदारों की अलग सूची तैयार कर डिफॉल्टर की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
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समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व निरीक्षकों ने बताया कि वर्तमान में उनके पास 50 हजार रुपये से अधिक के बड़े बकायेदारों की पूरी सूची उपलब्ध नहीं है। अधिकतर बड़ी संपत्तियों पर कब्जा तो है, लेकिन टैक्स अदायगी नहीं की जा रही है। इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि संपत्ति सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई है और उसका टैक्स जमा नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ तत्काल अतिक्रमण की कार्यवाही की जाए।
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बैठक में तय किया गया कि जिन स्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली अपेक्षा से कम है, वहां तैनात जोनल अधिकारी विशेष कार्ययोजना तैयार करें। प्रॉपर्टी ट्रेसिंग में दिक्कतें आने पर कर्मचारियों की स्थानीय स्तर तीन सदस्यीय विशेष टीमें बनाई जाएंगी। 50 हजार से लेकर एक लाख तक के बकायेदारों के अलावा अस्पतालों, होटलों और बड़े संस्थानों से टैक्स वसूली में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।

30 सितंबर के बाद जारी होगा डिमांड नोटिस
नगर आयुक्त ने कहा कि बिलों का भुगतान 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर दिया जाए। इसके बाद 30 दिन के भीतर जिन उपभोक्ताओं/डिफॉल्टरों ने भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया जाए। डिमांड नोटिस जारी होने के बाद 15 दिन की समयसीमा के भीतर वसूली के प्रयास किए जाएं। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह 50 हजार से अधिक के बकायेदारों की अलग सूची तैयार कर डिफॉल्टरों के खिलाफ रिपोर्ट भेजें।

बकाया व वसूली की जानकारी न देने पर जताई नाराजगी
बैठक के दौरान जलकल विभाग से समय पर जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि भविष्य में वसूली और लंबित मामलों का विवरण समय पर उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। पुराने बकायेदारों, आवासीय विकास योजनाओं और अन्य नए क्षेत्रों में बकाया टैक्स की पहचान कर उसके खिलाफ वसूली की कार्ययोजना तैयार की जाए।

बिल कलेक्टर सस्पेंड, दो का रोका वेतन
बिना सूचना टैक्स समीक्षा बैठक से गायब रहने और लक्ष्य के अनुरूप वसूली न करने वाले जलकल विभाग के बिल कलेक्टर मृडाल गहलौत को नगर आयुक्त ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा तय लक्ष्य के अनुसार वसूली करने में नाकाम रहने पर तेजपाल और सतीश सेहरा नाम के राजस्वकर्मियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही दोनों से दो दिन में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। वहीं, वसूली कार्य में शिथिलता बरतने पर नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी लोहा मंडी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कर प्रभारी को शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। ब्यूरो


 
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