सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Brother Acquitted in 2015 Murder Case of Businessman’s Wife Minor Son’s Case Sent to Juvenile Board

UP: व्यवसायी की पत्नी की हत्या, पहली घरवाली का भाई बरी, किशोर न्याय बोर्ड भेजी नाबालिग पुत्र की फ़ाइल

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 19 Sep 2025 10:16 AM IST
विज्ञापन
सार

आगरा में वर्ष 2015 की गोलीकांड में पहली पत्नी के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं नाबालिग पुत्र की फ़ाइल किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की गई है। 

Brother Acquitted in 2015 Murder Case of Businessman’s Wife Minor Son’s Case Sent to Juvenile Board
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

व्यवसायी की पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों में गंभीर विरोधाभास देखने को मिला। एडीजे-12 ने ठोस साक्ष्य के अभाव में वादी की पहली पत्नी के भाई ताजगंज थाना क्षेत्र के मलको गली निवासी आरिफ उर्फ शानू को बरी करने के आदेश दे दिए। पहली पत्नी के पुत्र समीर उर्फ प्रिंस के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली 18 नवंबर 2017 को विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई थी।
loader


 

थाना ताजगंज में दर्ज केस के अनुसार व्यवसायी ग्यासुद्दीन ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 15 मई 2015 की रात 8 बजे वह पत्नी जरीना वहाब उर्फ डॉली के साथ घर के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। इस दौरान गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने पत्नी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से पत्नी गंभीर रूप ये घायल हो गईं थीं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने वादी की पहली पत्नी के भाई आरिफ उर्फ शानू और पुत्र समीर उर्फ प्रिंस का नाम आने पर हत्या के आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed