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UP: व्यवसायी की पत्नी की हत्या, पहली घरवाली का भाई बरी, किशोर न्याय बोर्ड भेजी नाबालिग पुत्र की फ़ाइल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 19 Sep 2025 10:16 AM IST
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सार
आगरा में वर्ष 2015 की गोलीकांड में पहली पत्नी के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं नाबालिग पुत्र की फ़ाइल किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की गई है।

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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
व्यवसायी की पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों में गंभीर विरोधाभास देखने को मिला। एडीजे-12 ने ठोस साक्ष्य के अभाव में वादी की पहली पत्नी के भाई ताजगंज थाना क्षेत्र के मलको गली निवासी आरिफ उर्फ शानू को बरी करने के आदेश दे दिए। पहली पत्नी के पुत्र समीर उर्फ प्रिंस के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली 18 नवंबर 2017 को विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई थी।

थाना ताजगंज में दर्ज केस के अनुसार व्यवसायी ग्यासुद्दीन ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 15 मई 2015 की रात 8 बजे वह पत्नी जरीना वहाब उर्फ डॉली के साथ घर के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। इस दौरान गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने पत्नी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से पत्नी गंभीर रूप ये घायल हो गईं थीं।
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अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने वादी की पहली पत्नी के भाई आरिफ उर्फ शानू और पुत्र समीर उर्फ प्रिंस का नाम आने पर हत्या के आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।