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Agra News: इंश्योरेंस के 70 लाख रुपये हड़पने की साजिश, 4 पर मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 19 Sep 2025 02:30 AM IST
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कासगंज। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रभारी मोहम्मद कासिम अंसारी ने चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इन आरोप है कि ये लोग इंश्योरेंस की धनराशि 70 लाख रुपये हड़पने की साजिश रच रहे थे। मोहम्मद कासिम अंसारी की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, 24 जनवरी 2020 को सोनपाल ने 1,180 रुपये का प्रीमियम जमा करके एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी खरीदी। इस पॉलिसी में उन्होंने गौरीशंकर को नॉमिनी बनाया। 19 अगस्त 2020 को नॉमिनी गौरीशंकर ने कंपनी में क्लेम दाखिल किया और बताया कि पॉलिसीधारक सोनपाल की निराश्रित सांड़ के टक्कर मारने से मौत हो गई है। परिजन की ओर से पुलिस को सोनपाल की मौत के संबंध में दी गई रिपोर्ट में यह घटना 22 मार्च 2020 को सुबह करीब 4 बजे की बताई गई। कंपनी ने मामले की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनपाल की मौत का कारण कार्डियोगेनिक शॉक (हृदय गति रुकना) बताया गया। शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। सोनपाल की मौत दुर्घटना से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जांच में यह भी पता चला कि सोनपाल एक अविवाहित व्यक्ति थे और उनकी आय का कोई स्रोत नहीं था। सोनपाल की बहन रामवती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों राजेंद्र सिंह, गौरीशंकर, और उर्मिला देवी ने सोनपाल की मौत से करीब दो महीने पहले जनवरी से फरवरी 2020 के बीच सात अलग-अलग बीमा कंपनियों से कुल 70 लाख रुपये की पॉलिसी ली थीं। इन सभी पॉलिसियों का प्रीमियम सोनपाल के भांजे राजेंद्र सिंह के बैंक खाते से जमा किया गया था। मोहम्मद कासिम अंसारी के अनुसार, सोनपाल किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। उनके परिवार ने बीमा कंपनियों से अनुचित लाभ लेने के लिए साजिश के तहत फर्जी कहानी बनाई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने रामवती, राजेंद्र सिंह, गौरीशंकर और उर्मिला देवी के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इंश्यारेंस कंपनी के अधिकारी ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है।
