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Rampur Bushahr: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी को 20 साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर की अदालत ने आरोपी इरफान अली उर्फ शाहरूख (25), पुत्र मूसा खान, गांव दरशाल, डाकघर तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला को यह सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366ए, 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2019 में बाल पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष थी और वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। आरोपी जो पेशे से ट्रक चालक था और सेब सीजन के सिलसिले में इलाका किन्नौर में आया था से उसकी मुलाकात हुई और आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल नंबर लिया। आरोपी और पीड़िता की मोबाइल पर बात होती रहती थी। 26 दिसंबर 2019 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया, जिस पर पीड़िता अपनी सगी बहन और कजिन भाई के साथ मिलने गई। आरोपी ने उन सभी को उसके एलपी ट्रक में ही रुकने को कहा और रात में पीड़िता की इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाए। अगली सुबह उसकी बहन और भाई को कड़छम में उतारकर पीड़िता को ट्रक में रामपुर की तरफ ले गया। माता-पिता पुलिस के साथ मिल कर बच्चों की तलाश करते हुए भावानगर पहुंचे, जहां पर पीड़िता आरोपी के साथ मिली। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए और पीडि़ता व अन्य गवाहों के बयान व साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीडि़ता को सरकार की ओर से भी 50 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश भी पारित किए। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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