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VIDEO: मेडिकल छात्रों की उत्तर पुस्तिका बदलने के आरोपी को नहीं मिली कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत खारिज
आगरा के बीएएमएस और एमबीबीएस छात्रों की उत्तर पुस्तिका बदलने के मामले में जिला कन्नौज के कालिका नगर तिर्वा निवासी अशरफ खान ने अदालत में 18 दिसंबर को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने अर्जी खारिज करने के आदेश किए। थाना हरीपर्वत में दर्ज केस के अनुसार डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. ओमप्रकाश ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 28 अगस्त 2022 ओर 5 सितंबर 2022 को एक गैंग के कुछ लोगों ने बीएएमएस और एमबीबीएस के छात्रों की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका बदल दीं। 27 सितंबर 2022 को पुलिस ने छलेसर कैंपस में एफएच मेडिकल कॉलेज की 2016, 2018 और 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। तब पता चला कि 26 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट अलग है। पुलिस ने धोखाधड़ी व अन्य आरोपों में केस दर्ज किया। विवेचना में कई आरोपियों के नाम सामने आए थे।
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