मध्यप्रदेश के खंडवा नगर में तीन तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें प्रदेश के बड़वानी नगर के एक युवक ने खंडवा में अपने मायके में रह रही पत्नी को डाक के जरिए तीन तलाक लिखा पत्र भेजा। पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की। खंडवा पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पति का कहना है कि उसने तीन महीने तक लगातार तीन पत्र भेजकर तलाक की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, जबकि उसकी पत्नी इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
बड़वानी नगर के मौलाना आजाद मार्ग पर रहने वाले युवक वसीम तिगाले ने खंडवा स्थित अपने मायके में रह रही पत्नी को डाक के जरिए तीन तलाक लिखा पत्र भेजा। इसके बाद उसकी पत्नी ने खंडवा के कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि इस दंपति की शादी के कुछ समय बाद से ही उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके चलते दोनों के बीच बार-बार झगड़े होते थे और कुछ समय बाद तलाक हो गया था। हालांकि, आपसी समझौते के बाद दोनों ने दोबारा निकाह कर साथ रहने का फैसला किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से विवाद हो गया। जिसके बाद से महिला करीब दो साल से अपने मायके में ही रह रही है। इसी बीच महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर अपने पति पर आरोप लगाया कि तीन महीने में तीन पत्र भेजकर उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया है। पति ने उसे तीन तलाक देकर प्रताड़ित किया है और अब उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
वहीं, महिला के पति वसीम ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एक साथ तीन बार तलाक बोलकर (तलाक ए-बिद्दत) तलाक नहीं दिया है, जो गैर कानूनी है। बल्कि उसने नियमानुसार मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक ए-हसन की प्रक्रिया के तहत तीन महीने में डाक के जरिए एक-एक कर तीन पत्र भेजकर तलाक दिया है। उसने कहा कि वह 2019 से ही अपनी पत्नी से परेशान है और उसकी पत्नी उससे पैसे की मांग कर रही थी। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसकी पत्नी उसे झूठे केस में फंसा रही है।
इधर, खंडवा कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया कि एक पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि उसके पति ने डाक के जरिए उसे तीन तलाक का नोटिस भेजा है। पहले भी, 2015 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद पति ने तलाक दे दिया था, जिसके बाद महिला ने बड़वानी थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। बाद में आपसी समझौते के बाद दोनों ने दोबारा निकाह किया था। अब फिर से उसके पति ने तलाक का कागज भेज दिया है। इस मामले में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला का मायका खंडवा में है और पति बड़वानी का रहने वाला है। मामले की जांच जारी है।
मामले की जानकारी देते कोतवाली टीआई अशोक सिंह- फोटो : credit