मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसएएफ के बर्खास्त सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मामूली विवाद होने पर उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से अलग कर दिया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।
3-4 साल पहले हुआ था निकाह
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बंदरखा निवासी तहरून निशा (46) का निकाह करीब 3 से 4 वर्ष पहले फतेह मोहम्मद खान पुत्र यार मोहम्मद खान (72) के साथ हुआ था। दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच घरेलू विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बताया गया कि करीब एक माह पहले दोनों के बीच मामूली बात को लेकर बहस हो गई थी। इसी दौरान आरोपी ने पत्नी को तीन बार तलाक बोल दिया और उससे संबंध समाप्त करने की बात कहते हुए अलग कर दिया। महिला ने इस घटना को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।
महिला ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता तहरून निशा ने 18 अप्रैल को ताला थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के उसे तीन तलाक देकर छोड़ दिया है शिकायत मिलने के बाद थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की और प्राथमिक साक्ष्य जुटाए।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया। यह कानून वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत एक साथ तीन तलाक बोलना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध माना गया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी।
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पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश
लगातार तलाश के बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपी फतेह मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है पुलिस के मुताबिक आरोपी फतेह मोहम्मद खान विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) में सिपाही के पद पर पदस्थ रह चुका है। हालांकि खराब आचरण और अनुशासनहीनता के चलते उसे विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था।
एसडीओपी ने क्या कहा
अमरपाटन एसडीओपी ख्याति मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक कानून के तहत इस प्रकार की घटनाएं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं। महिला की शिकायत और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।