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VIDEO: अदालत ने आरोपी के प्रार्थना पत्र पर बेगुनाही साबित करने के दिए आदेश
आगरा। जेल में निरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सुधांशु ने अपनी बेगुनाही साबित करने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विवेक कुमार ने आदेश दे दिए।
थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 16 नवंबर 2025 की की रात पुलिस टीम ने आरोपी सुधांशु पाल, ऋतिक शर्मा और हर्षित यादव को मादक पदार्थ की तस्करी आरोप में कार सहित हिरासत में लिया। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिए। आरोपी सुधांशु पाल की तरफ से अपनी बेगुनाही साबित करने और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विवेक कुमार ने होटल और टूंडला टोल प्लाजा का 15 नवंबर का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के मैनेजर को आदेशित किया है। तीनों आरोपियों के मोबाइल की 15 नवंबर से 17 नवंबर तक की सीडीआर भी सुरक्षित रखी जाए। विवेचक को आदेश दिए हैं कि वह उक्त सभी तथ्यों का संकलन कर अपनी विवेचना मे शामिल करें।
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