Pan Card - पैन कार्ड, एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) भी कहा जाता है। पैन कार्ड किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने, या आयकर देने (income tax) वालों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ ही किसी भी वित्तीय दस्तावेज़ों या लेनदेन के साथ पैन कार्ड की जानकारी डालना अतिआवशयक है। पैन कार्ड जगह या स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता, एक बार जारी किए जाने पर ये विशिष्ट राष्ट्रीय और स्थायी होता है। पैन कार्ड को आयकर अधिनियम 139 A के तहत जारी किया जाता है। पैन कार्ड में एक अल्फान्यूमेरिक 10 अंको की संख्या होती है जो की इनकम टैक्स विभाग (आयकर विभाग) द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसमे प्रत्येक अंक का एक मतलब होता है, जैसे कंपनी के लिए C, व्यक्ति के लिए P, HUF हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए H, फर्म के लिए F, व्यक्तियों का संघ (AOP) के लिए A, ट्रस्ट के लिए T, व्यक्तियों के शरीर के लिए (BOI) के लिए B, स्थानीय प्राधिकरण के लिए L, कृत्रिम न्यायक व्यक्ति के लिए J, सरकार के लिए G, पांचवा अल्फाबेट किसी भी व्यक्ति का आखिरी नाम, किसी कंपनी या संगठन के नाम का प्रथम अक्षर होता हैं, और आखिरी पांच अंक एक जाँच नंबर होता है जो सुरक्षा के लिए होता है। पैन कार्ड के बहुत से लाभ है, जैसे ये कर दाताओं (Tax Payee) के लिए एक परिचय पत्र है। पैन कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ (पहचान पत्र) के तौर पर भारत में कही भी किसी भी जगह लगाया जा सकता है। पैन कार्ड से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।