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रामपुर बुशहर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा
नाबालिग से प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामलों में न्यायालय सख्त से सख्त सजा दे रहा है। बहन से दुराचार के एक दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) की अदालत ने 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता और दोषी दो अलग-अलग माताओं की संतान है, लेकिन दोनों का एक ही पिता है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी सचिन कुमार (22), निवासी जिला किन्नौर को 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक पिता और दो अलग-अलग माताओं की संतान है। सभी गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाए गए और अदालत ने उसे 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।
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