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अस्थायी पंजीकरण को नहीं कराया स्थायी तो खत्म हो सकती है आयकर छूट
कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्ट, सोसाइटी एवं शिक्षण संस्थानों के नवीनीकरण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि ट्रस्ट, सोसाइटी, शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण और नवीनीकरण नियमों का पालन जरूरी है। ऐसा न होने पर मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है। अस्थायी पंजीकरण का स्थायी पंजीकरण भी तय समय सीमा में किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर भी छूट नहीं मिलती है।
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