{"_id":"6a2d5450147426486403f0aa","slug":"video-changes-made-to-fire-noc-regulations-2026-06-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फायर एनओसी के नियमों में बदलाव, जीएसटी और हस्ताक्षर अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: फायर एनओसी के नियमों में बदलाव, जीएसटी और हस्ताक्षर अनिवार्य
फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर नियमों में बदलाव किया गया है। अब जीएसटी नंबर और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी के बिना आवेदन नहीं किया जा सकेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि फायर एनओसी के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ ही नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस पर आवेदक को अपनी फर्म का जीएसटी नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सहित अन्य दस्तावेज स्कैन कर उपलब्ध कराने होते हैं। इस बार हस्ताक्षर का कॉलम भी जोड़ा गया है। इसमें हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी देनी होती है। अगर किसी फर्म का पंजीकरण जीएसटी विभाग में नहीं है तो आवेदन नहीं किया जा सकेगा। फायर एनओसी और नवीनीकरण के लिए आवेदन के बाद संबंधित एफएसओ को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।