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माता-पिता की आय में नहीं जुड़ सकती नाबालिग की व्यक्तिगत योग्यता से अर्जित आय
आयकर विभाग और कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को नए आयकर अधिनियम 2025 में आय के समावेशन विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन बीएसएनएल बिल्डिंग स्थित हॉल में किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यदि नाबालिग बच्चा अपनी व्यक्तिगत योग्यता से आय अर्जित करता है तो ऐसी आय सामान्यतः उसके माता-पिता की आय में सम्मिलित नहीं की जाती है। मुख्य वक्ता अधिवक्ता तनुश्री द्विवेदी, डायरेक्ट टैक्स स्टडी सर्किल समिति के अध्यक्ष सीए दीप कुमार मिश्र, एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार द्विवेदी ने विभिन्न जानकारियां दीं। इस मौके पर सीए शरद सिंघल, मनीष श्रीवास्तव, विनीत कुमार तिवारी, प्रभा शंकर शुक्ल, राधा रानी शुक्ल, ज्ञानेंद्र दीक्षित आदि मौजूद रहे।
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