{"_id":"69ff0ce71011ce412d09129b","slug":"video-national-lok-adalat-organised-in-moga-2026-05-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोगा जिले में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली, माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोहाली के दिशा-निर्देशों के तहत मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना में किया गया। लोक अदालत में चेक बाउंस, घरेलू विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली विभाग से जुड़े मामले, ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान कुल 19 बेंच लगाई गईं और करीब 7000 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोगा, नीलम अरोड़ा ने की। वहीं चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिमरन सिंह ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय मिलता है, साथ ही समय और पैसे की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी सहमति से विवाद खत्म होते हैं, जिससे भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत के फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री के समान माना जाता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। साथ ही, केस में जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज रविंदर कौर सिंधु ने बताया कि आजकल छोटी-छोटी बातों पर पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं, जो तलाक तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में संयम की कमी और पारिवारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि आज उन्होंने करीब 40 परिवारों को आपसी सहमति से जोड़ने में सफलता हासिल की, जबकि उनके पास 200 से अधिक फैमिली केस आए थे।
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