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आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे केस की सुनवाई टली, अब इस तारीख को होगी
सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता उलंघन मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि साक्षी के नहीं आने के कारण अब सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। बंधुआकलां थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने का आरोप है। पुलिस ने संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। संजय सिंह अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना अनुमति सभा कर रहे थे। अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी। संजय सिंह कोर्ट में गैरहाजिर रहे। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
जुलाई 2024 में संजय सिंह ने सरेंडर किया। उन्हें 20 हजार रुपये पर दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया। पुलिस ने जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव समेत हसनपुर के अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष कोर्ट ने संजय सिंह की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने चार्ज प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए उन पर आरोप तय किए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि आज पीओ के अवकाश पर होने और गवाह के नहीं आने से सुनवाई टली है। पिछली तारीख पर भी ऐसा ही हुआ, जिस कारण सुनवाई टल गई थी।
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