{"_id":"69fb87161b31d476240049b4","slug":"video-capital-gains-rules-simplified-under-new-income-tax-law-2026-05-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"आयकर के नए कानून में पूंजीगत लाभ के नियम हुए सरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आयकर विभाग और कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को नए आयकर अधिनियम 2025 में पूंजीगत लाभ विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन बीएसएनएल बिल्डिंग स्थित हॉल में किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आयकर के नए कानून में पूंजीगत लाभ के नियम सरल बनाए गए हैं। इससे ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य वक्ता सीए हिमांशु सिंह ने बताया कि नए कानून में संपत्तियों के वर्गीकरण, होल्डिंग पीरियड तथा कर निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक तार्किक बनाया गया है। इससे करदाताओं को अपनी कर देयता निर्धारित करने में सुविधा होगी। इंडेक्सेशन, लागत निर्धारण एवं लेनदेन की रिपोर्टिंग को डिजिटल प्रणाली के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। पूंजीगत संपत्ति और हस्तांतरण जैसी परिभाषाओं को अधिक स्पष्ट किया गया है। प्रत्यक्ष कर समिति के सभापति सीए दीप कुमार मिश्रा ने जानकारियां दीं। इस मौके पर प्रदीप कुमार द्विवेदी, शरद सिंघल, प्रशांत रस्तोगी, विनीत कुमार तिवारी, प्रभा शंकर शुक्ल, ज्ञानेंद्र दीक्षित आदि मौजूद रहे।
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